26 राज्य, सभी यूनियन टेरिटरी में है खाद्य सुरक्षा एक्ट

सरकार ने शुक्रवार को बताया कि 26 राज्यों और सभी 7 यूनियन टेरिटरीज़ में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून लागू है और 14.8 करोड़ परिवार इसका लाभ उठा रहे हैं। वहीं, केरल और तमिलनाडु में विधानसभा चुनावों के बाद जबकि नागालैंड में जुलाई तक यह कानून लागू होगा। इससे पहले सीएजी ने इसमें देरी के लिए केंद्र को ज़िम्मेदार ठहराया था।

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