मात्र 57 लोगों पर बैंकों का ₹85 हज़ार करोड़ बकाया

आरबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि 57 डिफॉल्टरों पर बैंकों का ₹85 हज़ार करोड़ बकाया है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई से पूछा कि ₹500 करोड़ से अधिक का लोन लेने वाले और उसे नहीं लौटाने वाले व्यक्तियों के नाम सार्वजनिक क्यों नहीं होने चाहिए? इस पर आरबीआई ने कहा कि कानूनन ऐसा नहीं किया जा सकता।

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