₹1.5 करोड़ तक के टर्नओवर पर 3 महीने में एक बार भरना होगा जीएसटी रिटर्न

जीएसटी काउंसिल ने निर्णय किया है कि अब से ₹1.5 करोड़ तक के टर्नओवर वाले कारोबारियों को 3 महीने में एक बार जीएसटी रिटर्न दाखिल करना होगा। कंपाउंडिंग स्कीम की सीमा को भी ₹75 लाख से बढ़ाकर ₹1 करोड़ कर दिया गया। वहीं, इनपुट सब्सिडी का लाभ देने के लिए 5 सदस्यीय मंत्रिसमूह का गठन करने का फैसला हुआ है।

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