राज्य सरकार कार्रवाई के लिए स्वतंत्र है: बिना आदेश बाइक टैक्सी शुरू होने पर कर्नाटक HC

कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि उसने बाइक टैक्सी सेवाएं शुरू करने की अनुमति नहीं दी है। हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार कानूनी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है लेकिन प्रवर्तन प्राधिकारियों को वाहन मालिकों को निशाना बनाने से बचना चाहिए। दरअसल, यह स्पष्टीकरण तब आया जब राज्य में बाइक टैक्सी सेवाएं फिर से शुरू होती देखी गईं।

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