₹12.75 लाख से कम है सैलरी फिर भी देना पड़ सकता है टैक्स! अगर खाते में यहां से आते हैं पैसे

नई टैक्स व्यवस्था में आयकर अधिनियम की धारा 87A के तहत ₹12.75 लाख तक की आय पर रिबेट मिल सकता है लेकिन इस सीमा में रहने पर भी कुछ आय पर टैक्स देना पड़ सकता है। इनमें शेयरों से शॉर्ट/लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉटरी, घोड़े की रेस पर दांव लगाने और ऑनलाइन गेमिंग से कमाए गए पैसे शामिल हैं।

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