₹2,000 से कम के ट्रांज़ैक्शन को लेकर पेमेंट फर्म्स को भेजा गया GST बिल: रिपोर्ट
'इकोनॉमिक टाइम्स' की रिपोर्ट के अनुसार, कई पेमेंट फर्म्स को ₹2,000 से कम के डिजिटल ट्रांज़ैक्शन को लेकर जीएसटी बिल भेजा गया है। कंपनियों से वित्त वर्ष 2017-18 के बाद से हुए ट्रांज़ैक्शन पर टैक्स मांगा जा रहा है। जुलाई 2017 में जीएसटी लागू हुआ था और डेबिट-क्रेडिट कार्ड व नेटबैंकिंग से किए गए पेमेंट पर ही जीएसटी लगता है।