₹24 में खरीदी बाम की डिब्बी खाली मिलने पर शख्स ने 5 साल लड़ा केस, मिलेगा ₹40000 मुआवज़ा

कानपुर (यूपी) में ₹24 में खरीदी गईं बाम की 2-डिब्बियां खाली निकलने पर 5-साल तक मुकदमा लड़ने के बाद एक शख्स को ज़िला उपभोक्ता आयोग ने ब्याज सहित ₹24 लौटाने और ₹40,000 मुआवज़ा दिए जाने का आदेश दिया है। शख्स ने पैर दर्द से राहत के लिए मेडिकल स्टोर से खरीदीं बाम की डिब्बियां खाली निकलने पर शिकायत की थी।

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