₹274 करोड़ के GST पैनल्टी मामले में पतंजलि को सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम राहत
सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड को ₹273.5 करोड़ के जीएसटी पैनल्टी मामले में अंतरिम राहत देते हुए डायरेक्ट्रेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस (डीजीजीआई) को अगले आदेश तक जुर्माने पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। डीजीजीआई ने 2018-2022 के बीच उत्तराखंड, हरियाणा और महाराष्ट्र की फैक्ट्रियों में फर्ज़ी इनवॉइस जारी करने के मामले में पतंजलि पर जुर्माना लगाया था।