₹3 लाख कमाई वाले कबाड़ कारोबारी ने जमा किए ₹1.28 करोड़, ₹44 लाख के नोटिस पर ITAT का हस्तक्षेप
पुणे में एक ITAT बेंच ने आईटीआर में ₹3 लाख वार्षिक आय दिखाकर खाते में ₹1.28 करोड़ नकद जमा करने वाले एक कबाड़ कारोबारी को राहत दी है। आयकर विभाग ने उसे ₹44 लाख का टैक्स नोटिस जारी किया था। ITAT ने कारोबारी के पिछले रिकॉर्ड और 'प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी' के आधार पर मामले की दोबारा समीक्षा का आदेश दिया।