₹30 लाख सैलरी, फिर भी नहीं भरा ITR! क्यों माफ हुई ₹3.74 लाख की पेनल्टी?
दिल्ली ITAT ने ₹30 लाख+ सैलरी वाले शख्स पर लगा ₹3.74 लाख का आयकर जुर्माना रद्द कर दिया है। नौकरी बदलने पर समय पर फॉर्म-16 न मिलने से उसने रिटर्न नहीं भरा था। आईटी विभाग का नोटिस मिलने पर पूरी सही आय घोषित करने और पहले ही टीडीएस कट चुका होने के कारण अदालत ने इसे 'आय छिपाना' नहीं माना।