₹800 रिश्वत लेने के मामले में ठाणे में पूर्व सरकारी कर्मचारी को 19 साल बाद किया गया बरी
ठाणे (महाराष्ट्र) की एक विशेष सीबीआई अदालत ने ₹800 रिश्वत लेने के आरोपी केंद्र सरकार के एक पूर्व कर्मचारी को 19-साल बाद बरी किया है। अदालत के अनुसार, रिश्वत मांगने का पुख्ता सबूत नहीं मिला और सिर्फ पैसों की बरामदगी उसे दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं है। आरोप था, उसने ऑफिशियल काम में तेज़ी के लिए ₹1000 मांगे थे।