'अब खुद भी वैसी ही परेशानी झेलो', हाईकोर्ट ने नहीं दी 'एनालॉग पनीर' परोसने वाले रेस्टोरेंट को राहत
महाराष्ट्र FDA द्वारा प्रतिबंधित 'एनालॉग पनीर' परोसने के आरोप में लाइसेंस निलंबित किए जाने के बाद ठाणे के एक रेस्टोरेंट को बॉम्बे हाई कोर्ट से अंतरिम राहत नहीं मिली है। अदालत ने रेस्टोरेंट से कहा, "लोगों को यह (एनालॉग पनीर) खिलाकर आपने उन्हें जितना परेशान किया, पहले आपको भी वैसी ही परेशानी झेलनी चाहिए...यह काव्यात्मक न्याय है।"