'चाइल्ड पॉर्न' शब्द को बदलने के लिए अध्यादेश लाए सरकार: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार से अनुरोध किया कि 'चाइल्ड पॉर्नोग्राफी' शब्द को बदलकर 'बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री' करने के लिए अध्यादेश लाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने सभी अदालतों से 'चाइल्ड पॉर्न' शब्द का इस्तेमाल न करने को कहा है। शीर्ष अदालत ने सोमवार को कहा कि चाइल्ड पॉर्नोग्राफी को अपने पास रखना भी अपराध है।