'ट्रांसजेंडर' की सटीक परिभाषा तय करने वाला बिल संसद में हुआ पेश

केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) संशोधन विधेयक 2026 पेश किया है जिसका उद्देश्य 'ट्रांसजेंडर व्यक्तियों' को पुनर्परिभाषित करना है। बकौल सरकार, वर्तमान कानून में ट्रांसजेंडर की परिभाषा अस्पष्ट है जिससे वास्तविक लाभार्थियों की पहचान करना कठिन हो जाता है। बिल के मुताबिक, अलग-अलग यौन रुझान/स्व-अनुभूत यौन पहचान वाले लोग 'ट्रांसजेंडर' की परिभाषा के दायरे में नहीं आएंगे।

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