'दूसरी शादी नहीं कर सकते'...झारखंड हाईकोर्ट ने मुस्लिम शख्स को यह तर्क देकर खारिज की अपील

झारखंड हाईकोर्ट ने पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी करने वाले धनबाद के पैथॉलाजिस्ट मोहम्मद अकील की इसे वैध बताने वाली अपील खारिज कर दी है। बकौल कोर्ट, स्पेशल मैरिज ऐक्ट के तहत शादी की है तो यही कानून लागू होना, न किसी धर्म संबंधी कानून। अकील की दूसरी पत्नी को शादी के बाद पता चला कि वह शादीशुदा है।

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