'प्रेम प्रसंग में शारीरिक संबंध रेप नहीं', इलाहाबाद हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर कोई महिला यह जानती है कि सामाजिक कारणों से शादी संभव नहीं है, फिर भी वह प्रेम प्रसंग में कई वर्षों तक सहमति से शारीरिक संबंध बनाती है तो इसे रेप नहीं माना जा सकता। हाईकोर्ट ने एक महिला द्वारा उसके सहकर्मी लेखपाल के खिलाफ दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया।

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