'बेटी ने गुस्से में रेप का आरोप लगाया' वाला तर्क देने वाले पिता की उम्रकैद HC ने रखी बरकरार
बॉम्बे हाईकोर्ट ने नाबालिग बेटी का यौन शोषण करने वाले एक पिता की आजीवन कारावास की सज़ा को बरकरार रखते हुए उसकी 'पढ़ाई छुड़वाने के चलते बेटी ने गुस्से में फंसाया' वाली दलील को सिरे से खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा, "यह कल्पना करना भी कठिन है कि कोई बेटी केवल गुस्से/नाराज़गी में पिता पर रेप जैसा...गंभीर आरोप लगाएगी।"