'महिला के प्राइवेट पार्ट पर वाइब्रेटिंग मशीन रखना भी रेप'; HC ने 10 साल की सज़ा रखी बरकरार
केरल हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी महिला/नाबालिग के प्राइवेट पार्ट पर वाइब्रेटिंग मशीन या कोई उपकरण रखना 'पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट' माना जाएगा। हाईकोर्ट ने 17-वर्षीय लड़की को नौकरी देने का झांसा देकर घर बुलाकर उसे योनि के पास चालू अवस्था में वाइब्रेटिंग मशीन लगाने के आरोपी को निचली अदालत से मिली 10 साल की जेल को सही ठहराया है।