'शादीशुदा बेटी भी अनुकंपा वाली नौकरी की हकदार', सुप्रीम कोर्ट ने किया क्लियर
सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार की नीति को खारिज करते हुए कहा है कि सिर्फ शादीशुदा होने के आधार पर किसी बेटी को अनुकंपा नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। अदालत ने स्पष्ट किया कि केवल तलाकशुदा/परित्यक्ता विवाहित बेटियों को पात्र मानने और अन्य शादीशुदा बेटियों को बाहर रखने वाली नीति समानता के सांविधानिक अधिकार का उल्लंघन करती है।