'शारीरिक संबंध' शब्द के इस्तेमाल का मतलब स्वतः ही यौन उत्पीड़न नहीं हो सकता: दिल्ली HC
दिल्ली हाईकोर्ट ने पॉक्सो ऐक्ट के एक मामले में एक शख्स को बरी कर कहा है कि 'शारीरिक संबंध' शब्द के इस्तेमाल का मतलब स्वतः ही यौन उत्पीड़न नहीं हो सकता। हाईकोर्ट ने कहा, "शारीरिक संबंध या 'संबंध बनाया' शब्दों का इस्तेमाल पॉक्सो ऐक्ट की धारा 3/आईपीसी की धारा 376 के तहत अपराध स्थापित करने के लिए पर्याप्त नहीं है।"