डेथ सर्टिफिकेट को लेकर बड़ा बदलाव, 1 अक्टूबर से लागू होगा नया नियम
जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन अधिनियम-2026 के तहत 1 अक्टूबर से मृत्यु रजिस्ट्रेशन के नियम सख्त होंगे। एक साल बाद रजिस्ट्रेशन के लिए ज़िला मजिस्ट्रेट, उप-मंडल मजिस्ट्रेट और कार्यकारी मजिस्ट्रेट की मंज़ूरी अनिवार्य होगी। वहीं, दो साल बाद रजिस्ट्रेशन के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट की मंज़ूरी अनिवार्य होगी। डॉक्यूमेंट की ज़रूरत राज्य के हिसाब से अलग-अलग हो सकती है।