1 अक्टूबर से NRI से प्रॉपर्टी खरीदने वालों के लिए क्या बदलाव होंगे?
1 अक्टूबर से NRI से अचल संपत्ति खरीदने वाले रेज़िडेंट व्यक्तियों और हिंदू अविभाजित परिवारों (HUFs) को TDS काटने और जमा करने के लिए TAN की ज़रूरत नहीं होगी। इसके लिए शुरू किए गए नए शेड्यूल E के साथ फॉर्म 141 के तहत चालान-सह-विवरण के माध्यम से पैन नंबर का उपयोग करके टीडीएस काट और जमा कर सकते हैं।