1 अक्टूबर से बदल जाएंगे जन्म-मृत्यु पंजीकरण के नियम, देरी पड़ेगी भारी
जन्म-मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) अधिनियम 2026 के प्रावधान 1 अक्टूबर 2026 से लागू हो जाएंगे। नए कानून में जन्म या मृत्यु का रजिस्ट्रेशन कराने में देरी होने पर प्रक्रिया को पहले के मुकाबले ज़्यादा सख्त किया गया है। खास तौर पर 2 साल से ज़्यादा देरी से किए जाने वाले रजिस्ट्रेशन के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश की ज़रूरत होगी।