1 अप्रैल से इनकम टैक्स से जुड़े कौनसे मुख्य बदलाव लागू होंगे?
1 अप्रैल से इनकम टैक्स ऐक्ट-2025 लागू होगा। जिन मामलों में ऑडिट की ज़रूरत नहीं होती उनके लिए ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी गई है और अब संशोधित रिटर्न अगले साल 31 मार्च तक फाइल हो सकेंगे। 'पिछला साल-असेसमेंट ईयर' वाली पुरानी व्यवस्था की जगह अब एक ही टैक्स इयर होगा।