1 अप्रैल से प्रीमियम होटल में रुककर खानापीना होने वाला है महंगा, बदलने वाले हैं GST रेट
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने कहा है कि 1 अप्रैल से कमरे का किराया ₹7,500 से अधिक वसूलने वाले होटल 'स्पेसिफाइड परिसर' माने जाएंगे। ऐसे परिसरों में मिलने वाली रेस्टोरेंट सेवाओं पर इनपुट टैक्स क्रेडिट के साथ 18% जीएसटी लगेगा। इससे कम किराए वाले होटल चाहें तो स्वेच्छा से 'स्पेसिफाइड परिसर' क्लासिफिकेशन को अपना सकते हैं।