1 जनवरी 2025 से देश में कहीं भी व किसी भी बैंक शाखा से पेंशन ले सकेंगे EPS पेंशनभोगी

केंद्रीय श्रम व रोज़गार मंत्री मनसुख मांडविया ने कर्मचारी पेंशन योजना-1995 (ईपीएस) के लिए केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली (सीपीपीएस) के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी है। इसके तहत ईपीएस पेंशनभोगियों को 1 जनवरी 2025 से भारत में कहीं भी व किसी भी बैंक शाखा से पेंशन मिलेगी। बकौल मांडविया, इस फैसले से 78 लाख ईपीएस पेंशनधारकों को फायदा होगा।

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