1 नवंबर से दिल्ली में संशोधित GRAP नियम लागू, वाहनों के प्रवेश पर लगेगी रोक
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने संशोधित GRAP के तहत दिल्ली में वाहनों के प्रवेश पर पाबंदियां लगाने की घोषणा की जो 1-नवंबर से लागू होंगी। बीएस-6 मानक वाले वाहनों/सीएनजी/इलेक्ट्रिक/छूट प्राप्त वाहनों को नियमों के अधीन प्रवेश की अनुमति होगी। ये प्रतिबंध उन वाहनों पर लागू होंगे जो बीएस-6 उत्सर्जन मानकों को पूरा नहीं करते या जिनके पास वैध पीयूसीसी नहीं है।