1 नवंबर से लागू होंगे कौन-कौनसे बड़े वित्तीय बदलाव?
1 नवंबर से कई वित्तीय बदलाव लागू होंगे जिनमें GST के नियमों में बदलाव के साथ बिक्री के बाद मिलने वाले डिस्काउंट और पात्र कारोबारियों के प्रोविज़नल रिफंड की प्रक्रिया आसान होगी। वहीं, पेंशनर्स को 30 नवंबर तक लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होगा जबकि ऑडिट वाले पात्र करदाताओं के लिए ITR दाखिल करने की अंतिम तारीख 21 नवंबर होगी।