1 सितंबर से चांदी की ज्वेलरी भी होगी हॉलमार्क, सरकार ने बदले नियम
चांदी की ज्वेलरी पर 1 सितंबर से नया हॉलमार्किंग नियम लागू होगा। अभी यह नियम वॉलंट्री रूप से चालू रहेगा और इसे अनिवार्य नहीं किया गया है। भारतीय मानक ब्यूरो ने चांदी की शुद्धता के लिए 6 नए स्टैंडर्ड 800, 835, 900, 925, 970 और 990 तय किए हैं। हॉलमार्क वाली ज्वेलरी पर एक 6 अंकों का एचयूआईडी कोड होगा।