1 साल के अंदर छोड़ दी नौकरी तो क्या निकाल सकते हैं PF का पूरा पैसा?
नई EPF योजना 2026 के तहत नौकरी शुरू करने के 1 साल के भीतर काम छोड़ने वाले कर्मचारी भी पीएफ से आंशिक निकासी के पात्र होंगे। हालांकि, वे केवल अपने एलिजिबल मेंबर बैलेंस तक ही पैसा निकाल सकेंगे, क्योंकि नए नियमों के तहत कर्मचारी के कुल PF बैलेंस का कम-से-कम 25% हिस्सा खाते में बनाए रखना अनिवार्य किया गया है।