नए लेबर कोड के तहत निश्चित अवधि के कर्मचारी और संविदा कर्मचारी एक साल की नौकरी के बाद आनुपातिक आधार पर ग्रैच्युटी के पात्र हैं। इसके अलावा ग्रैच्युटी 21 नवंबर-2025 से लागू है जिसका मतलब है कि इस तारीख को या उसके बाद नियुक्त कर्मचारी इसके पात्र हैं। गौरतलब है, सरकारी कर्मचारियों के लिए ग्रैच्युटी पूरी तरह टैक्स मुक्त है।