10 सितंबर तक कलानिधि मारन को ₹100 करोड़ दें: स्पाइसजेट व इसके सीएमडी से हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पाइसजेट और इसके सीएमडी अजय सिंह को एयरलाइन के पूर्व प्रमोटर कलानिधि मारन को 10 सितंबर तक ₹100 करोड़ देने को कहा है। दरअसल, मारन ने उनके पक्ष में दिए गए ऑर्बिट्रेशन के फैसले को लागू करने की मांग की थी। वहीं, कोर्ट ने भुगतान नहीं करने पर अजय सिंह को गिरफ्तारी की चेतावनी भी दी है।