11 महीने का ही क्‍यों होता है रेंट एग्रीमेंट?

रेंट एग्रीमेंट मकान मालिक और किराएदार के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसके तहत मकान मालिक सीमित समय के लिए किसी को अपनी प्रॉपर्टी किराए पर इस्तेमाल के लिए देता है। इंडियन रजिस्‍ट्रेशन एक्‍ट-1908 के सेक्‍शन-17(डी) के तहत एक साल से कम अवधि के लिए रेंट/लीज़ एग्रीमेंट का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं है इसलिए यह अग्रीमेंट 11 महीने का होता है।

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