11 साल का छात्र अब 9वीं में करेगा पढ़ाई, एमपी हाईकोर्ट ने दिया आदेश
एमपी हाईकोर्ट ने 11 वर्षीय छात्र आरव सिंह पटेल को असाधारण प्रतिभा के आधार पर कक्षा 9 में अस्थायी प्रवेश देने का आदेश दिया है और आईक्यू टेस्ट रिपोर्ट के आधार पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। दरअसल, आरव के नौवीं में प्रवेश के समय सीबीएसई ने कम उम्र का हवाला देते हुए प्रवेश देने से इंकार कर दिया था।