13 वर्षीय लड़की से रेप के मामले में सहमति की संभावना स्वीकार नहीं की जा सकती: हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने रेप के एक दोषी की याचिका खारिज कर दी, जिसने 13 वर्षीय रेप सर्वाइवर की मेडिकल रिपोर्ट्स जमा कर संभावना जताई थी कि दोनों के बीच जो हुआ वह सहमति से हुआ। कोर्ट ने कहा कि घटना के समय लड़की की उम्र केवल 13 साल थी और इस कारण यह तर्क स्वीकार नहीं किया जा सकता।

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