'15 वर्षीय मुस्लिम लड़कियां पर्सनल लॉ के तहत शादी कर सकती हैं' फैसले पर एससी करेगा विचार

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के '15-साल या उससे अधिक उम्र की मुस्लिम लड़की पर्सनल लॉ के तहत शादी कर सकती है' फैसले को मिसाल के तौर पर नहीं माना जाएगा। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की याचिका पर शीर्ष अदालत ने कहा कि ऐसे मामलों पर विचार किया जाएगा।

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