15 सितंबर से पहले भर दें एडवांस टैक्स; चूके तो क्या होगा?

अगर आपकी सालाना अनुमानित टैक्स देनदारी ₹10,000 या उससे अधिक है तो 15-सितंबर तक एडवांस टैक्स की दूसरी किस्त (कुल 45%) जमा करना अनिवार्य है। डेडलाइन चूकने पर आयकर नियमों के तहत लोगों को बची हुई राशि पर धारा 234C के अनुसार प्रतिमाह 1% की दर से ब्याज चुकाना पड़ेगा। इससे साल के अंत में वित्तीय बोझ बढ़ सकता है।

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