15 साल से अधिक पुराने सभी सरकारी वाहन होंगे चलन से बाहर, 1 अप्रैल से खत्म हो जाएगा पंजीयन
परिवहन मंत्रालय की एक अधिसूचना के अनुसार, केंद्र और राज्य सरकारों के स्वामित्व वाले 15-साल से पुराने सभी वाहन चलन से बाहर हो जाएंगे और इनके रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाएंगे। यह अधिसूचना 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी होगी। इसमें परिवहन निगमों और पीएसयू की बसें भी शामिल हैं लेकिन रक्षा क्षेत्र के विशेष वाहनों पर यह नियम लागू नहीं होगा।