153 किलोग्राम के शख्स को पंजाब हाईकोर्ट ने मोटापे के कारण दी ज़मानत

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने मनी लॉन्डरिंग के एक आरोपी को 'मोटापे' के कारण ज़मानत दे दी जिसका वज़न 153 किलोग्राम है। कोर्ट ने कहा कि आरोपी की अन्य बीमारियों को देखते हुए कहा जा सकता है कि वह 'बीमार' की श्रेणी में आता है। कोर्ट ने डॉक्टरों के हवाले से कहा कि मोटापा 'अन्य बीमारियों का मूल कारण' है।

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