16 साल की लड़की को यौन संबंध मामले में निर्णय लेने में सक्षम माना जा सकता है: मेघालय एचसी

मेघालय हाईकोर्ट ने कहा है कि 16 साल की लड़की को उसके शारीरिक व मानसिक विकास को देखते हुए यौन संबंध के मामले में निर्णय लेने में सक्षम माना जा सकता है। दरअसल, पॉक्सो ऐक्ट के तहत आरोपी के खिलाफ दर्ज मामलों को रद्द कर कोर्ट ने यह बात कही। गौरतलब है, आरोपी व पीड़िता एक-दूसरे से प्यार करते थे।

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