2 महीने के अंदर आरआरटीएस प्रोजेक्ट के लिए ₹415 करोड़ दें: दिल्ली सरकार से सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली सरकार को 2 महीने के अंदर 'रीजनल रैपिड ट्रांज़िट सिस्टम' (आरआरटीएस) प्रोजेक्ट के लिए ₹415 करोड़ देने का निर्देश दिया। इससे पहले दिल्ली सरकार ने प्रोजेक्ट को फंड देने को लेकर असमर्थता जताई थी जिसके बाद कोर्ट ने सरकार से 3 साल के दौरान विज्ञापन पर किए खर्च को सार्वजनिक करने को कहा था।

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