20 दिन में सेटल न हो PF क्लेम तो तुरंत आज़माएं ये 2 विकल्प

ईपीएफओ के अनुसार, अगर उसके किसी सदस्य का पीएफ क्लेम 20 दिनों में सेटल नहीं होता है तो वह रीजनल पीएफ कमिश्नर इंचार्ज ऑफ ग्रीवेंसस से संपर्क कर सकता है या EPFiGMS की वेबसाइट से शिकायत दर्ज करा सकता है। बकौल ईपीएफओ, सदस्य हर महीने की 10 तारीख को 'निधी आपके निकट' कार्यक्रम के तहत कमिश्नर से मिल सकता है।

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