20 वर्षीय अविवाहित महिला की 28 सप्ताह का गर्भ गिराने की याचिका दिल्ली एचसी ने की खारिज

20 वर्षीय अविवाहित महिला द्वारा दायर की गई 28 सप्ताह के गर्भ को गिराने की याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा कि भ्रूण में कोई असामान्यता नहीं दिख रही इसलिए अनुमति नहीं दी जा सकती है। दरअसल, महिला ने कहा था कि उसे हाल ही में अपनी गर्भावस्था का पता चला।

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