20 साल पूरे होते ही बच्चे के अकाउंट में होंगे ₹66 लाख, जानें किस स्कीम में खोलना होगा खाता

माता-पिता या कानूनी अभिभावक अपने नाबालिग बच्चे के नाम पर PPF अकाउंट खुलवा सकते हैं। इस सरकारी स्कीम की 15 साल की मैच्योरिटी है और गारंटीड रिटर्न मिलता है। ईटी नाऊ स्वदेश की रिपोर्ट के मुताबिक, 20-साल तक निवेश करने पर मौजूदा 7.1% सालाना ब्याज दर के आधार पर करीब ₹66.58 लाख का टैक्स-फ्री फंड तैयार किया जा सकता है।

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