2006 के मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट केस में बॉम्बे HC ने सभी 12 दोषियों को किया बरी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2006 के मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट मामले में निचली अदालत द्वारा दोषी ठहराए गए सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि 'जो भी सबूत पेश किए गए थे, उनमें कोई ठोस तथ्य नहीं था'। इनमें से 5 को पहले सज़ा-ए-मौत सुनाई गई थी। इन धमाकों में 189 लोगों की मौत हुई थी।

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