2020 दिल्ली दंगों के एक मामले में 9 आरोपियों को 'संदेह का लाभ' देते हुए कोर्ट ने किया बरी
दिल्ली में 2020 में हुए दंगों के एक मामले में शनिवार को निचली अदालत ने 'संदेह का लाभ' देते हुए 9 आरोपियों को बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि दंगे के मामले में इकलौता गवाह एक हेड कॉन्स्टेबल था और किसी भी मामले में एकमात्र गवाही पर्याप्त नहीं हो सकती कि ये आरोपी भीड़ का हिस्सा थे।