22 सितंबर से सस्ती हो जाएंगी दवाएं, NPPA ने दवा कंपनियों को जारी किए निर्देश
राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) ने दवा और चिकित्सा संबंधी उपकरण बनाने वाली कंपनियों को निर्देश जारी करते हुए 22 सितंबर से नया जीएसटी लागू होने के साथ ही उपभोक्ताओं तक लाभ पहुंचाने के लिए कहा है। एनपीपीए ने कहा, ''जीएसटी कटौती का लाभ 22 सितंबर से उपभोक्ताओं/मरीज़ों को दिया जाएगा...सभी निर्माता 22 सितंबर से कीमतों में संशोधन करेंगे।''