3 वर्षों तक कलर ब्लाइंड ड्राइवर चलाता रहा दिल्ली सरकार की बसें, हाईकोर्ट ने कहा- भयावह

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक कलर ब्लाइंड शख्स को ड्राइवर नियुक्त करने को 'भयावह' बताते हुए दिल्ली परिवहन निगम से पूछा है, "यह नियुक्ति कैसे हुई?" उसकी नियुक्ति 2008 में हुई और एक हादसे के बाद 2011 में उसे नौकरी से हटाया गया था। अदालत को बताया गया कि गुरु नानक अस्पताल द्वारा जारी मेडिकल सर्टिफिकेट के आधार पर नियुक्ति हुई।

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