4.9 करोड़ टैक्सपेयर्स ने भरा ITR, जानें 15 सितंबर की डेडलाइन चूकने पर क्या होगा
आयकर विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, 7 सितंबर तक असेसमेंट इयर 2025-26 (AY26) के लिए करीब 4.9 करोड़ ITR भरे जा चुके हैं। टैक्स-फ्री लिमिट से अधिक इनकम वाले अगर 15-सितंबर तक आईटीआर फाइल नहीं करते हैं तो उन्हें बिलेटेड रिटर्न फाइल करने पर लेट फीस लगेगी। वहीं, टैक्स न भरने पर ब्याज, पेनल्टी और कानूनी कार्रवाई हो सकती है।