40 की उम्र में छोड़ दी नौकरी लेकिन नहीं निकाला PF का पैसा, क्या मिलता रहेगा ब्याज?
ईपीएफओ के नियमों के अनुसार, अगर कोई सदस्य 58 साल की उम्र से पहले नौकरी छोड़ दे लेकिन खाते से ईपीएफ राशि न निकाले तो उसका अकाउंट निष्क्रिय नहीं होगा और 58-वर्ष की आयु तक उस पर ब्याज मिलेगा। वहीं, रिटायरमेंट के बाद भी ईपीएफओ 61-वर्ष की आयु तक ब्याज देता रहता है और फिर खाता इनऐक्टिव हो जाता है।